आधारकार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज, नागरिकता का नहीं

    17-Nov-2025
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SC 
 
चुनाव आयाेग ने सुप्रीम काेर्ट काे साफ कर दिया है कि आधार कार्ड काे केवल पहचान साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं. बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष संशाेधन काे लेकर उठी कानूनी बहस के बीच आयाेग ने यह स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस संबंध में जरूरी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. आयाेग ने सुप्रीम काेर्ट काे बताया कि आधार की कानूनी सीमाओं पर न्यायालय पहले ही स्पष्ट राय दे चुका है.
 
चुनाव आयाेग ने अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम काेर्ट ने 8 सितंबर काे ही स्पष्ट कर दिया था कि मतदाता सूची के अद्यतन के दाैरान आधार कार्ड का उपयाेग केवल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है.इसके आधार पर आयाेग ने 9 सितंबर काे बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी काे निर्देश जारी किए थे कि आधार काे नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. आयाेग ने कहा कि यह प्रक्रिया निर्वाचन सूची में नाम जाेड़ने या हटाने के दाैरान पालन की जानी अनिवार्य है. यह जवाब उस इंटरलाेक्यूटरी आवेदन पर दिया गया, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मांग की थी कि आधार का उपयाेग केवल पहचान प्रमाण और प्रमाणिकरण के लिए ही सुनिश्चित किया जाए.