पुणे/मुंबई, 5 नवंबर (आ.प्र.) हाल ही में मुंबई इनकम टैक्स अपीलीय अथॉरिटी (आईटीएटी), ने अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता श्रेयस अनिल तलपड़े के पक्ष में फैसला सुनाया और 71,00,000 रुपये की एडिशनल टैक्स को हटा दिया तथा 21,14,836 रुपये की डिस अलाउंस को खारिज कर दिया. श्रेयस की तरफ से पुणे के प्रसिद्द सीए जितेश नंदकिशोर अग्रवाल और सीए भूपेन्द्र शाह ने केस दर्ज की थी. अभिनेता श्रेयस ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया, जिसमें उन्होंने 1,04,69,840 रुपये की इनकम घोषित किया. रिटर्न की प्रक्रिया पूरी हो गई और जनवरी 2014 में मूल्यांकन पूरा हो गया. आयकर विभाग ने उनकी कुल आय 1,48,21,840 रुपये निर्धारित की. जब आयकर विभाग ने कॉसमॉस समूह पर तलाशी अभियान चलाया, तो विभाग को पता चला कि कॉसमॉस समूह को फ्लैटों की बिक्री पर गलत पैसा मिला था. यह दावा किया गया कि श्रेयस ने कॉसमॉस रीजेंसी स्थित कॉसमॉस स्प्रिंग प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए 71,00,000 रुपये का नकद भुगतान भी किया था. इसके चलते श्रेयस को धारा 148 के तहत नोटिस भेजा गया था. हालांकि, अभिनेता ने इस तरह के किसी भी नकद भुगतान से इनकार किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कॉसमॉस समूह को लगभग 5.10 लाख रुपये नकद भुगतान किया था. परिणामस्वरूप, असेसिंग ऑफिसर(एओ) ने धारा 69 बी के तहत अस्पष्टीकृत नकद भुगतान के रूप में 71,00,000 रुपये जोड़े और अधिनियम की धारा 37(1) के तहत 16,88,584 रुपये के व्यय को भी अस्वीकृत कर दिया. श्रेयस ने शुरू में आयकर आयुक्त (अपील) सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की, लेकिन सीआईटी (ए) ने भी नकद भुगतान और अस्वीकृत व्यय दोनों पर एओ के निर्णय का समर्थन किया. इसलिए, अभिनेता ने आईटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की. श्रेयस ने तर्क दिया कि पुनर्मूल्यांकन कानून की दृष्टि से गलत था, क्योंकि यह संदेह, तीसरे पक्ष के बयानों और बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर किया गया था. एओ द्वारा 21,14,836 रुपये के व्यय की अस्वीकृति के संबंध में, आईटीएटी ने पाया कि एओ ने दावा किया था कि वे व्यक्तिगत थे और व्यवसाय से संबंधित नहीं थे. इन खर्चों में वेतन, बोनस, फिटनेस के लिए ट्रेनर की फीस, व्यक्तिगत सुरक्षा खर्च, हेयर ड्रेसिंग और मेकअप आर्टिस्ट के खर्च आदि के लिए नकद भुगतान शामिल थे. श्रेयस ने तर्क दिया कि एक पेशेवर कलाकार होने के नाते, व्यक्तिगत सुरक्षा, ग्रूमिंग आदि जैसे खर्च सामान्य हैं और उनके पेशे का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि मूल मूल्यांकन के दौरान 4,26,252 रुपये के नकद खर्च की अस्वीकृति पहले ही की जा चुकी थी, इसलिए आगे की अस्वीकृति उचित नहीं है और इसे हटाया जाना चाहिए.
डिमांड गलत तथ्यों पर आधारित अभिनेता ने दलील दी कि उनकी पत्नी दीप्ति एस. तलपड़े ने 29,50,000 रुपये में फ्लैट खरीदा था, जबकि बाजार मूल्य 15,38,100 रुपये था और यह बात उनकी पुस्तकों में पहले ही दर्ज है. उन्होंने दावा किया कि यह संभव नहीं है कि जिस फ्लैट का बाजार मूल्य 15,38,100 रुपये है, उसके लिए 71,00,00 रुपये का भुगतान किया जाए. आईटीएटी ने उस समझौते को भी स्वीकार किया जिसके तहत संपत्ति 29,50,000 रुपये में खरीदी गई थी. इसलिए, आईटीएटी ने निष्कर्ष निकाला कि एओ के दावे गलत तथ्यों पर आधारित थे और 71,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि को हटा दिया.