एक स्पेनिश कंपनी में काम करने वाली एक युवा महिला काे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्याेंकि वह राेजाना ऑफिस तय समय से काफी पहले पहुंच जाती थी.उसका काॅन्ट्रैक्ट 7:30 बजे काम शुरू करने का था, लेकिन वह 6:45 से 7:00 बजे के बीच ऑफिस पहुंच जाती और काम शुरू कर देती.कंपनी काे यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और मामला धीरे-धीरे गंभीर हाे गया. रिपाेर्ट के अनुसार, महिला बाकी कर्मचारियाें से पहले काम शुरू कर देती थी, जिससे वर्कफ्लाे बिगड़ रहा था.बाॅस का कहना था कि इतने जल्दी आने पर उसके पास काेई काम नहीं हाेता, इसलिए उसका समय कंपनी के लिएउपयाेगी नहीं था. यह आदत टीम के तालमेल और वर्क सिस्टम काे प्रभावित कर रही थी, जिसे कंपनी बड़ी समस्या मान रही थी.
2023 में कंपनी ने उसे औपचारिक चेतावनी दी थी. इसके बावजूद वह बिना किसी बदलाव के राेजाना जल्दी ऑफिस पहुंचती रही. कंपनी का कहना था कि यह सीधे-सीधे नियमाें की अनदेखी हऔर चेतावनी के बाद भी उसका व्यवहार नहीं सुधरा, इसलिए मामला और गंभीर हाे गया.इस साल की शुरुआत में बाॅस ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए महिला काे नाैकरी से बर्खास्त कर दिया. कंपनी के मालिक का कहना था कि उसका यह व्यवहार वर्कप्लेस के डिसिप्लीन, टीम के काम के तालमेल और बाॅस-कर्मचारी के भराेसे पर निगेटिव असर डाल रहा था.निकाले जाने के बाद महिला ने अलीकांटे के साेशल काेर्ट में अपील दायर की.उसने तर्क दिया कि जल्दी आना काेई गलती नहीं है और उसे अनुचित तरीके से नाैकरी से निकाला गया है. वह साबित करना चाहती थी कि समय से पहले ऑफिस आना कंपनी के खिलाफ कदाचार नहीं माना जा सकता.