चिखली, 9 दिसंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) विधायक महेश लांडगे ने विधानसभा में औचित्य के मुद्दे पर पुरजोर मांग की कि, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में जेएनएनयूआरएम योजना के तहत चिखली क्षेत्र में निर्मित 6,720 फ्लैटों पर लगाया गया संपत्ति कर को तुरंत समाप्त किया जाए. जेएनएनयूआरएम योजना के तहत निर्मित इन मकानों का क्षेत्रफल केवल 36.77 वर्ग मीटर (395.65 वर्ग फुट) है, और यहां पर सबसे कमजोर वर्ग के परिवार रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि, मनपा इन लाभार्थियों से संपत्ति कर वसूल रहा है. जो की दिहाड़ी मजदूरी,कुली और मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं,जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. नागपुर शीतकालीन सत्र के अवसर पर, विधायक लांडगे ने सदन में स्पष्ट किया कि, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 140 (1) के अनुसार, 46.45 वर्ग मीटर (500 वर्ग फुट) तक के आवासीय मकानों पर संपत्ति कर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की, मुंबई में लागू यह छूट अन्य मनपा में भी इसी प्रकार लागू होनी चाहिए. विधायक लांडगे ने दृढ़ता से मांग करते हुए कहा की, गरीब और जशरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई जेएनएनयूआरएम आवास परियोजनाओं के निवासी संपत्ति कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं. सरकार को सहानुभूति दिखानी चाहिए और इन घरों को स्थायी कर छूट प्रदान करना चाहिए. इस कर वृद्धि का सीधा असर हजारों लाभार्थियों पर पड़ रहा है और राज्य सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए. विधायक लांडगे की इस मांग से राज्य भर के जेएनएनयूआरएम व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को आवास प्रदान करना है
जेएनएनयूआरएम और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को आवास प्रदान करना है, न कि उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना है. -विधायक महेश लांडगे