दिल्ली की राउज एवेन्यू काेर्ट ने कांग्रेस सांसद साेनिया गांधी काे नाेटिस दिया है. यह नाेटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि साेनिया गांधी का नाम 1980-81 की वाेटर लिस्ट में गलत तरीके से जाेड़ा गया था. इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले काे चुनाैती दी गई है, जिसमें साेनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत काे खारिज कर दिया गया था. काेर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार काे भी नाेटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकाॅर्ड (टीसीआर) मंगाया है. अगली सुनवाई 6 जनवरी काे हाेगी. इस दाैरान साेनिया और राज्य सरकार काे नाेटिस का जवाब देना हाेगा. यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गाेगने ने की. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि साेनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वाेटर लिस्ट में था, जबकि वे भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनीं. इससे पहले राउज एवेन्यू काेर्ट के एडिशनल चीफ मेट्राेपाॅलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चाैरसिया ने 11 सितंबर काे याचिका काे खारिज किया था. उन्हाेंने कहा था कि काेर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन हाेगा.