बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने लवासा मामले में पवार परिवार के खिलाफ पीआईएल खारिज की

    23-Dec-2025
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Pawar
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने साेमवार काे लवासा केस में कथित गड़बड़ियाें काे लेकर शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले के खिलाफ फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन काे खारिज कर दिया.इससे इस चर्चित केस में पवार परिवार काे बड़ी राहत मिली है.
तत्कालीन सरकार ने पुणे जिले के मुलशी तालुका के एक सुंदर इलाके में देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा बनाने का एक बड़ा प्लान बनाया था.लेकिन यह प्राेजेक्ट शुरू से ही विवादाें में रहा.पिटीशनर नानासाहेब जाधव ने इस मामले में काेर्ट में पिटीशन फाइल की थी और आराेप लगाया था कि इस प्राेजेक्ट के लिए जमीन लेते समय किसानाें के हिताें काेनजरअंदाज किया गया. भले ही यह प्राेजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी का था, लेकिन इसे सरकारी प्राेजेक्ट की तरह रियायतें दी गईं.
 
शरद पवार और अजित पवार ने तत्कालीन सरकार और अपनी पिछली सरकाराें में रहते हुए अपने पदाें का गलत इस्तेमाल किया.
उन्हाेंने लवासा काे हिल स्टेशन का दर्जा देने के लिए नियम बदले. इसके जरिए लेक सिटी काॅर्पाेरेशन काे गलत फायदा पहुंचाया गया. पता चला है कि इस कंपनी में सुप्रिया सुले की भी हिस्सेदारी है. इसलिए, उन्हाेंने अपनी याचिका में आराेप लगाया कि पवार परिवार काे इस पूरे मामले से आर्थिक लाभ हुआ.बाॅम्बे हाईकाेर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गाैतम अखंडा की बेंच के सामने इस पिटीशन पर लंबी सुनवाई हुई. उसके बाद काेर्ट ने मामले की हर तरफ से जांच की और अपना फैसला सुनाया.पिटीशनर्स के आराेपाें काे साबित करने के लिए काफी पक्के सबूत सामने नहीं आए हैं.इसलिए काेर्ट ने इस मामले में साफ किया है कि यह पिटीशन खारिज की जा रही है.