भारत में बच्चाें के लिए साेशल- मीडिया बैन हाे: मद्रास हाईकाेर्ट

    27-Dec-2025
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HC 
मद्रास हाईकाेर्ट ने शुक्रवार काे केंद्र सरकार काे सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालाें के लिए साेशल मीडिया पर राेक लगाई जाए.काेर्ट ने कहा कि इसपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. मदुरै बेंच की डिविजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के के रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगाें काे ऑनलाइन पाेर्नाेग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान कही.याचिकाकर्ता एस विजयकुमार के वकील के पी एस पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था. काेर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्राेवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू किए जाएं. उन्हें अनिवार्य रूप से पैरेंटल विंडाे सर्विस (पैरेंटल कंट्राेल) देने के लिए कहा जाए, जिससे माता-पिता अपने बच्चाें की ऑनलाइन एक्टिविटी कफिल्टर और कंट्राेल कर सकें.
 
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चाें के लिए साेशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है. यह मामला एक पुरानी जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें शिकायत की गई थी कि बच्चाें काे इंटरनेट पर अश्लील और पाेर्नाेग्राफिक कंटेंट बहुत आसानी से मिल जाती है.इस पर राेक के लिए ठाेस व्यवस्था नहीं है. याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयाेग, तमिलनाडु बाल अधिकार आयाेग और इंटरनेट सर्विस प्राेवाइडर्स काे निर्देश दिया जाए कि वे पैरेंटल कंट्राेल सिस्टम लागू करें और स्कूलाें व समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं.जब तक नया कानून नहीं बनता, तब तक सरकार और आयाेग जागरूकता अभियान तेज करें. और बच्चाें व माता- पिता काे सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल के तरीके सरल भाषा में समझाएं.