तमिलनाडु के पाेल्लाची याैन उत्पीड़न मामले में काेयंबटूर महिला अदालत ने मंगलवार काे 9 लाेगाें काे माैत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. काेर्ट ने मंगलवार सुबह ही सभी काे दाेषी ठहराया था. जज आर नंदिनी देवी ने इन्हें गैंगरेप और बार-बार रेप का दाेषी पाया. काेर्ट ने पीड़ित महिलाओं काे कुल 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 9 दाेषियाें ने 2016 से 2018 के दाैरान कई महिलाओं का याैन शाेषण किया था.पीड़िताें में काॅलेज की छात्राएं और शादीशुदा महिलाएं थीं. दाेषियाें ने याैन शाेषण के वीडियाे बनाए थे. उसके जरिएब्लैकमेल करके महिलाओं के साथ कई बार रेप किया और पैसे भी मांगे. आराेपियाें पर 50 से ज्यादा महिलाओं का याैन उत्पीड़न करने का शक था, लेकिन उनमें से केवल 8 ने ही उनके खिलाफ गवाही दी थी. दाेषियाें में सबरीराजन उर्फ रिशवंत (32 साल), थिरुनावुकारसु (34 साल), टी वसंत कुमार (30 साल), एम सतीश (33 साल, आर मणि उर्फ मणिवन्नन, पी बाबू (33 साल), हाराेन पाॅल (32 साल), अरुलानंथम (39 साल) और अरुण कुमार (33 साल) हैं. मामला 24 फरवरी, 2019 काे पहली बार तब सामने आया जब 19 साल की एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.