सरकार ने आम लाेगाें की सुविधा काे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्याें काे आदेश देते हुए कहा कि नवजात बच्चाें की माताओं काे अस्पताल से छुट्टी देने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए.उन्हाेंने जाेर देकर कहा कि खासकर वे अस्पताल जहां देश के संस्थागत जन्माें का 50 % से अधिक हिस्सा हाेता है.दरअसल, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है. यह जन्म और मृत्यु पंजीकरणअधिनियम 1969 की धारा 12 के अनुसार जारी किया जाता है. आरबीडी अधिनियम 1969 में वर्ष 2023 में संशाेधन किया गया था, जिसके बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण केंद्र के सरकारी पाेर्टल पर करवाना अनिवार्य कर दिया गया.
रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि नवजात का जन्म पंजीकरण कराने के 7 दिन के अंदर ही उसके परिवार काे जन्म प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए. उन्हाेंने कहा कि यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्राॅनिक या अन्य किसी भी प्रारूप में दे सकते हैं. आरजीआई ने बताया की जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती मांग काे देखते हुए इस बात का फैसला लिया गया कि अस्पताल में छुट्टी हाेने से पहले नवजात बच्चे की मां काे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए.देश भर में सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजीकरण इकाइयाें के रूप में काम कर रहे हैं और इस दिशा में कार्यरत हैं. बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की उपयाेगिता हाल ही में कई गुना बढ़ गई है.