तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई प्राेफाइल याैन शाेषण मामले के दाेषी ज्ञानसेकरन काे साेमवार काे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. महिला काेर्ट की जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दाेषी काे बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहना हाेगा. दाेषी पर 90 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है. ज्ञानसेकरन काे 28 मई काे दाेषी ठहराया था. उसके खिलाफ याैन उत्पीड़न, रेप, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आराेप सही साबित हुए थे.मामले में कम से कम 29 गवाहाें ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नाें का चार्जशीट दाखिल किया था.मामला दिसंबर, 2024 का है. ज्ञानसेकरन ने 23 दिसंबर की रात 8 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप किया था. पीड़ित अपने युवक दाेस्त के साथ थी.
ज्ञानसेकरन ने दाेस्त की पिटाई के बाद युवती का शाेषण किया था.दाेषी ने पीड़िता काे ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियाे भी बनाया था. पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ज्ञानशेकरन काे अगले दिन गिरफ्तार किया था.वह यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता था. दाेषी करार देने के बाद ज्ञानसेकरन ने अपनी बुजुर्ग मां और आठ साल की बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरूरत का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. हालांकि, जज ने कहा कि सभी आराेपाें में उसकी दाेषसिद्धि काे देखते हुए उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए. विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने काेर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि याैन उत्पीड़न के दाैरान दाेषी ने एक व्यक्ति से बात की थी, जिसे वह सर कहकर बुलाता है. उस व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हाे पाई है.