राज्य सरकार अगस्त क्रांति मैदान पर नमाज की अनुमति देने पर फैसला करे : बाॅम्बे हाईकाेर्ट

    07-Jun-2025
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HC 
 
बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार काे महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलाें के मंत्रालय के सचिव काे आदेश दिया कि वह शहर के अगस्त क्रांति मैदान में नमाज अदा करने के प्रस्ताव पर, शीघ्र ही निर्णय ले. न्यायमूर्ति डाॅ. नीला गाेखले और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की अवकाशकालीन अदालत की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता उमर अब्दुल जब्बार गाेपालानी ने अपनी याचिका में केवल मुंबई पुलिस के गामदेवी पुलिस थाने द्वारा पारित आदेश काे चुनाैती दी है, जिसमें अगस्त क्रांति मैदान में सामूहिक नमाज अदा करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था. पुलिस ने संभावित यातायात समस्याओं तथा ऐसे धार्मिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक भूमि के उपयाेग के कारण उत्पन्न हाेने वाली संभावित कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर अनुमति देने से इन्कार कर दिया था.याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वे लगभग 50 वर्षाें से उक्त भूमि का उपयाेग कर रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ी काेई घटना नहीं हुई है.