ऑनलाईन ली गई एलएलएम की डिग्रियां अवैध : बीसीआइ

    02-Jul-2025
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कहा कि बिना उनकी मंजूरी के ऑनलाइन, हाइब्रिड या दूरस्थ शिक्षा माेड के माध्यम से एलएलएम या इसी तरह के शीर्षक वाले स्नातकाेत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के कुछ शीर्ष विधि विश्वविद्यालयाें काे कारण बताओ नाेटिस जारी करने की प्रक्रिया में है.बीसीआई के रडार पर नेशनल लाॅ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू), भाेपाल; भारतीय प्राैद्याेगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी-के); ओपी जिंदल ग्लाेबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू), साेनीपत; और नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयू दिल्ली) जैसे संस्थान हैं.बयान में कहा गया है, यह संस्थान अक्सर अस्पष्ट बयान देते हैं, जाे दर्शाते हैं कि यह पाठ्यक्रम बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एलएलएम के बराबर नहीं है, जबकि साथ ही साथ अपने ब्राेशर, विज्ञापनाें और शैक्षणिक सामग्रियाें में एलएलएम नाम का प्रमुखता सउपयाेग करते हैं.बीसीआई की कानूनी शिक्षा समिति के तत्वावधान में एक स्थायी समिति के सह-अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेंद्र मेनन ने बीसीआई से पूर्व अनुमाेदन के बिना ऐसे एलएलएम कार्यक्रमाें काे प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया है.
 
इसमें यह भी कहा गया है कि बी.सी.आई. की स्वीकृति के बिना ऑनलाइन, दूरस्थ या हाइब्रिड माेड के माध्यम से अर्जित एल.एल.एम. डिग्री काे नाैकरियाें, शैक्षणिक पदाें, शाेध, न्यायिक सेवाओं और पदाेन्नति के लिए अमान्य माना जाएगा.सभी उच्च न्यायालयाें के रजिस्ट्रार जनरल काे संबाेधित निर्देश बार काउंसिल के कानूनी शिक्षा नियम, 2008 और 2020 के गैरअनुपालन में पेश किए जा रहे अनधिकृत और भ्रामक कानूनी शिक्षा कार्यक्रमाें पर चिंता जताते हैं.बी.सी.आई. ने संस्थानाें काे सलाह दी है कि इस तरह के एल.एल.एम. पाठ्यक्रम पेश करने से भारत में कानूनी शिक्षा की विश्वसनीयता काे नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वास्तविक एल.एल.एम. डिग्री का कानूनी और शैक्षणिक मूल्य कम हाे सकता है.एल.एल.एम.शिक्षण और उन्नत कानूनी भूमिकाओं में प्रवेश के लिए एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त डिग्री है. बी.सी.आई. का कहना है कि गैर-कानून स्नातकाें काे एल.एल.एम. कार्यक्रमाें में प्राेफेशनल या एग्जीक्यूटिव उपसर्गाें के साथ अनुमति देना, डिप्लाेमा या प्रशिक्षण कार्यक्रमाें काे कानून में स्नातकाेत्तर डिग्री के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है.