बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने कांग्रेस सांसद और लाेकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा स्वातंत्र्यवीर सावरकर के प्रति कथित नफरत फैलाने वाले बयानाें काे लेकर दायर एक जनहित याचिका काे पहली सुनवाई में ही खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता डाॅ. पंकज फडनीस ने अदालत से राहुल गांधी काे उनकी जनहित याचिका पढ़ने का निर्दे श देने की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश आलाेक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मारणे की पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ताओं काे इस संबंध में उपयुक्त न्यायाधिकरण में अपील करने की सलाह दी. याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी, जाे एक संवैधानिक पद पर हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, सावरकर के बारे में गलत और गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर युवाओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं. यह भी उल्लेखनीय है कि डाॅ. पंकज फडनीस ने पहले इसी मामले में सुप्रीम काेर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के लायक न मानते हुए खारिज कर दिया गया था. बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की काेई आवश्यकता नहीं है.