2006 के मुंबई ट्रेन विस्फाेट मामले के सभी 12 आराेपी बरी

    22-Jul-2025
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बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने साेमवार काे 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फाेट मामले में निचली अदालत से दाेषी ठहराए गए सभी 12 आराेपियाें काे बरी कर दिया. न्यायालय ने कहा कि अभियाेजन पक्ष उनके अपराध काे संदेह से परे साबित करने में ‘पूरी तरह विफल’ रहा. न्यायमूर्ति अनिल किलाेर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने जाे सुबूत रखे गए, वह आराेपियाें का अपराध साबित करने में अपर्याप्त हैं. यह विश्वास करना कठिन है कि आराेपियाें ने अपराध किया था.
 
अदालत ने इस मामले में 5 व्यक्तियाें काे मृत्युदंड और शेष 7 काे मिली आजीवन कारावास की सजा काे रद्द कर दिया. यह फैसला हादसे के 19 साल बाद आया है. इस आतंकवादी हमले में 180 से ज़्यादा लाेग मारे गए थे और सैकड़ाें घायल हुए थे. यह भयावह घटना 11 जुलाई, 2006 काे तब हुई थी, आतंकवादियाें ने खार राेड- सांताक्रूज़, बांद्रा-खार राेड, जाेगेश्वरी-माहिम जंक्शन, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बाेरीवली सहित कई स्थानाें काे निशाना बनाया. हताहताें की संख्या बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेशर कुकर बमाें ने 189 लाेगाें की जान ले ली और 700 से ज़्यादा घायल हाे गए.