बिना धर्म बदले दूसरे धर्म में की गई शादी अवैध!

    28-Jul-2025
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Marriage 
धर्मांतरण और लव जिहाद काे लेकर चल रही तीखी बहस के बीच इलाहाबाद हाईकाेर्ट के एक फैसले ने नई हलचल मचा दी है. काेर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना धर्म परिवर्तन के अलग-अलग धर्माें काे मानने वाले लाेगाें के बीच की गई शादी अवैध मानी जाएगी.
यह फैसला खास ताैर पर विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने वाले आर्यसमाज जैसे संस्थानाें के मद्देनजर दिया गया है जाे विवाह विधि का तय शुल्क और दक्षिणा लेकर किसी काे भी विवाह का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं. यानी इस तरह की शादियां कानून का उल्लंघन हैं. यह मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में निचलाैल थाना इलाके से जुड़ा है, जहां साेनू उर्फ सहनूर के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और पाॅक्साे एक्ट के तहत ऋखठ दजकी गई थी.
 
हाईकाेर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्यवाही काे रद्द करने की मांग की थी, जिसमें दलील दी गई कि पीड़िता से याची ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और अब वह बालिग है ताे उसके खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाए. वहीं, सरकारी वकील ने इस दलील का विराेध किया और कहा कि युवक और युवती अलग-अलग धर्माें से हैं और बिना धर्म परिवर्तन के की गई शादी कानूनन अवैध है.दाेनाें पक्षाें की दलीलाें काे सुनने के बाद काेर्ट ने आराेपी की याचिका खारिज कर दी, बल्कि आर्य समाज मंदिराें द्वारा फर्जी विवाह सर्टिफिकेट जारी करने के मामलाें पर भी गंभीर चिंता जताई.