उत्तर प्रदेश के नाेएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सुप्रीम काेर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम काेर्ट ने इलाहाबाद हाई काेर्ट के फैसले काे बरकरार रखा है. इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई काे बड़ा झटका लगा है.दरअसल, सुप्रीम काेर्ट ने निठारी केस में आराेपी सुरेंद्र काेली काे बरी करने के इलाहाबाद हाई काेर्ट के आदेश काे सही माना है.सर्वाेच्च अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान साफ ताैर पर कहा कि निठारी कांड के आराेपी सुरेंद्र काेली काे बरी करने के इलाहाबाद हाई काेर्ट के फैसले में काेई गड़बड़ी नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि निठारी कांड के आराेपी सुरेंद्र काेली और मनिंदर सिंह पंढेर लगभग मामले से बाहर आ गए हैं.
केवल एक मामले में दाेनाें के खिलाफ फांसी की सजा बरकरार है. सुप्रीम काेर्ट के तीन सदस्याें की पीठ में मामले की सुनवाई हुई और अब यह फैसला आया है. चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनाेद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया. काेर्ट ने इलाहाबाद हाई काेर्ट के 16 अक्टूबर 2023 के उस आदेश काे बरकरार रखा, जिसमें सुरेंद्र काेली काे 12 और मनिंदर सिंह पंढेर काे दाे मामलाें में मिली फांसी की सजा काे रद्द कर दिया गया था. इलाहाबाद हाई काेर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एसएचए रिजवी ने 14 आपराधिक अपीलाें पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया था. हाई काेर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्याें पर आधारित हैं.