अनुसूचित जाति की मां द्वारा पाले गए छात्र की याचिका खारिज

    09-Jul-2025
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SC
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने सुनवाई में कहा - वंचिताें जैसा जीवन नहीं जीया ताे नहीं मिलेगा दर्जाबाॅम्बे हाईकाेर्ट ने हाल ही में एक अंतरजातीय दंपत्ति के पुत्र द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जाे अपनी मां की ओर से अनुसूचित जाति घाेषित हाेना चाहता था. जब वह नाबालिग था तब उसके माता-पिता का तलाक हाे गया था और उसका पालन-पाेषण उनकी मां ने किया. पिछले अप्रैल में जिला जाति जांच समिति ने उसके दावे काे खारिज करदिया था, जिसके खिलाफ उसने हाईकाेर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 20 जून काे जस्टिस रेवती माेहित डेरे और नीलगाेखले की दाे जजाें की बेंच ने उसकी याचिका में काेई दम नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया.
रिकाॅर्ड पर काेई सबूत नहीं पेश किया गया, जिससे यह साबित हाे सके कि उसकी मां अनुसूचित जाति की सदस्य हाेने के कारण उसे वंचना, अपमान, अपमान और किसी अन्य चुनाैती का सामना करना पड़ा, जाे आमताैर पर एक एससी समुदाय से संबंधित व्यक्ति काे झेलना पड़ता है.