पिंपरी-चिंचवड़ के डीपी में जमीन मालिक के साथ अन्याय नहीं हाेगा

    09-Jul-2025
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samant 
 
उदयाेगमंत्र उदय सामंत ने विधानमंडल में महत्वपूर्ण आश्वासन देते हुए कहा - पिंपरी चिंचवड़ के डेवलपमेंट प्लान में भूमि मालिक के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हाेगा. प्रारुप (डीपी) फाइनल करते समय इसका ध्यान रखा जायेगा. गरीबाें के घर इस प्लान से प्रभावित नहीं हाेंगे.मंदिर की जमीन पर किए गये आरक्षण की जांच कर उसे रद्द किया जायेगा.पिंपरी-चिंचवड़ शहर के विकास प्रारूप काे अंतिम रूप देते समय किसी भी भूमि मालिक के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा. गरीबाें के घर प्रभावित नहीं हाेंगे.मंदिर की जमीन पर किए गए आरक्षण की जांच कर उसे रद्द किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उद्याेग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार काे सदन में दिया. पिंपरीचिंचवड़ मनपा और नगर नियाेजन विभाग ने 15 मई 2025 काे शहर के विकास प्रारूप काे प्रकाशित किया है. इस पर 14 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.
 
इस संबंध में भाजपा विधायक महेश लांडगे और विधायक शंकर जगताप ने ध्यान आकर्षक सुझाव दिए. विधायक शंकर जगताप ने कहा कि विकास प्रारूप गलत तरीके से तैयार किया गया है. जिन जमीनाें के लिए निर्माण परमिट लिए गए हैं, उन पर आरक्षण किया गया है. पुनावले में कचरा डिपाे का आरक्षण रद्द कर उस स्थान पर एक व्यावसायिक परिसर का आरक्षण किया गया है. एचसीएमटीआर के साढ़ेतीन किलाेमीटर क्षेत्र में एक रैखिक उद्यान विकसित किया गया है. लेकिन, विकास प्रारूप में इस पर विचार नहीं किया गया है. आरक्षण काे यथावत रखा गया है. थेरगांव में भी हजाराें नागरिक बेघर हाेने जा रहे हैं. अधिकारियाें ने मंत्री काे गलत जानकारी दी. जिसके कारण मंत्री ने गाेलमाेल जवाब दिया. अधिकारी सदन काे गलत जानकारी दे रहे हैं. निर्माण अनुमति लेकर लिए गए आरक्षण रद्द किए जाएं. आपत्तियाें, सुझावाें पर निष्पक्ष कार्रवाई करें- लांडगे विधायक महेश लांडगे ने कहा कि फिलहाल याेजना का प्रारूप तैयार किया गया है.इसमें संशाेधन किए जाएंगे.
 
हालांकि पुराने डीपी में 850 आरक्षण नए सिरे से प्रस्तावित किए गए हैं. माैके पर जाकर आरक्षण की पुष्टि की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने माेशी-आलंदी क्षेत्र में बूचड़खाने काे रद्द किया. मंदिर की जमीन पर आरक्षण किया गया है. उन आरक्षणाें काे रद्द किया जाना चाहिए.शहर के गरीबाें ने आधा गुंठा, एक गुंठा खरीदकर जाे घर बनाए हैं, उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए. भूमिपुत्र भूमिहीन नहीं हाेना चाहिए. चरहाेली में 25 एकड़ में फैले उद्यान का आरक्षण कम किया जाए तथा मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित आरक्षण, जाे ग्रामीणाें और स्थानीय नागरिकाें का पूजा स्थल है, रद्द किया जाए.विधायक लांडगे ने आगे कहा, भूमि मालिकाें के हिताें पर विचार किया जाना चाहिए. किसानाें काे भूमिहीन नहीं हाेनाचाहिए. ब्लू लाइन और रेड जाेन में आरक्षण विकसित करने के लिए किसानाें काे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए. इसके लिए यूडीसीपीआर नियमाें में संशाेधन किया जाना चाहिए