पिंपरी-चिंचवड़ के डीपी में जमीन मालिक के साथ अन्याय नहीं होगा

विधायक महेश लांडगे और शंकर जगताप के ध्यानाकर्षण सवाल के जवाब में मंत्री उदय सामंत ने कहा

    09-Jul-2025
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मुंबई, 8 जुलाई (वि.प्र.)

उदयोगमंत्र उदय सामंत ने विधानमंडल में महत्वपूर्ण आश्वासन देते हुए कहा - पिंपरी चिंचवड़ के डेवलपमेंट प्लान में भूमि मालिक के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा. प्रारुप (डीपी) फाइनल करते समय इसका ध्यान रखा जायेगा. गरीबों के घर इस प्लान से प्रभावित नहीं होंगे. मंदिर की जमीन पर किए गये आरक्षण की जांच कर उसे रद्द किया जायेगा. पिंपरी-चिंचवड़ शहर के विकास प्रारूप को अंतिम रूप देते समय किसी भी भूमि मालिक के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा. गरीबों के घर प्रभावित नहीं होंगे. मंदिर की जमीन पर किए गए आरक्षण की जांच कर उसे रद्द किया जाएगा, ऐसा ओशासन उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को सदन में दिया. पिंपरीचिंचव ड मनपा और नगर नियोजन विभाग ने 15 मई 2025 को शहर के विकास प्रारूप को प्रकाशित किया है. इस पर 14 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. इस संबंध में भाजपा विधायक महेश लांडगे और विधायक शंकर जगताप ने ध्यान आकर्षक सुझाव दिए. विधायक शंकर जगताप ने कहा कि विकास प्रारूप गलत तरीके से तैयार किया गया है. जिन जमीनों के लिए निर्माण परमिट लिए गए हैं, उन पर आरक्षण किया गया है. पुनावले में कचरा डिपो का आरक्षण रद्द कर उस स्थान पर एक व्यावसायिक परिसर का आरक्षण किया गया है. एचसीएमटीआर के साढ़ेतीन किलोमीटर क्षेत्र में एक रैखिक उद्यान विकसित किया गया है. लेकिन, विकास प्रारूप में इस पर विचार नहीं किया गया है. आरक्षण को यथावत रखा गया है. थेरगांव में भी हजारों नागरिक बेघर होने जा रहे हैं. अधिकारियों ने मंत्री को गलत जानकारी दी. जिसके कारण मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया. अधिकारी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं. निर्माण अनुमति लेकर लिए गए आरक्षण रद्द किए जाएं. आपत्तियों, सुझावों पर निष्पक्ष कार्रवाई करें- लांडगे विधायक महेश लांडगे ने कहा कि फिलहाल योजना का प्रारूप तैयार किया गया है.इसमें संशोधन किए जाएंगे. हालांकि पुराने डीपी में 850 आरक्षण नए सिरे से प्रस्तावित किए गए हैं. मौके पर जाकर आरक्षण की पुष्टि की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने मोशी-आलंदी क्षेत्र में बूचड़खाने को रद्द किया. मंदिर की जमीन पर आरक्षण किया गया है. उन आरक्षणों को रद्द किया जाना चाहिए. शहर के गरीबों ने आधा गुंठा, एक गुंठा खरीदकर जो घर बनाए हैं, उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए. भूमिपुत्र भूमिहीन नहीं होना चाहिए. चरहोली में 25 एकड़ में फैले उद्यान का आरक्षण कम किया जाए तथा मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित आरक्षण, जो ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का पूजा स्थल है, रद्द किया जाए. विधायक लांडगे ने आगे कहा, भूमि मालिकों के हितों पर विचार किया जाना चाहिए. किसानों को भूमिहीन नहीं होना चाहिए. ब्लू लाइन और रेड जोन में आरक्षण विकसित करने के लिए किसानों को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए. इसके लिए यूडीसीपीआर नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए.