भूषण स्टील मामले में JSW काे बड़ी राहत

    01-Aug-2025
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JSW 
सुप्रीम काेर्ट ने गुरुवार काे अपने 2 मई के उस फैसले काे वापस ले लिया जिसमें भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (बीएसपीएल) के परिसमापन (लिक्विडेशन) का आदेश दिया गया था. सुप्रीम काेर्ट ने इससे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा बीएसपीएल के लिए प्रस्तुत समाधान याेजना (रेजाेल्यूशन प्लान) काे अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि यह इनसाॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी काेड का उल्लंघन है.प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले दिए गए ‘विवादित निर्णय’ में कानूनी स्थिति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया था.पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि चुनाैती दिए गए निर्णय में उन न्यायिक निर्णयाें के आलाेक में कानूनी स्थिति काे सही ढंग से नहीं समझा गया, जिनका पहले से उल्लेख है.
 
इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया कि कई तथ्याें पर आधारित पहलुओं काे ध्यान में रखा गया, जबकि वे दलीलें रखी ही नहीं गई थीं. हालांकि, इस स्थिति काे लेकर मतभेद है. इसके साथ ही पीठ ने कहा, यह मामला पिछले निर्णय काे वापस लिए जाने के एकदम माकूल है और मामले की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने समीक्षा याचिकाओं काे अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त काे सूचीबद्ध कर दिया.दाे मई काे न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की तरफ से बीएसपीएल के लिए पेश की गई समाधान याेजना काे अवैध ठहराते हुए खारिज कर दिया था.शीर्ष अदालत ने बीएसपीएल के सभी पक्षकाराें- समाधान पेशेवर, सीओसी और एनसीएलटी की आलाेचना करते हुए कहा था कि समाधान प्रक्रिया में दिवाला एवं ऋणशाेधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का मघाेर उल्लंघनफ हुआ है.