गुजरात की अदालत ने अडानी समूह की मानहानि याचिका पर पत्रकार अभिसार शर्मा और परुलेकर काे नाेटिस जारी किया

    18-Sep-2025
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गांधीनगर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू परुलेकर काे 20 सितंबर काे व्यक्तिगत रूप से पेश हाेने के लिए नाेटिस जारी किया है.अदानी समूह ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.इस व्यावसायिक समूह ने यूट्यूबर शर्मा और ब्लाॅगर परुलेकर पर उसकी प्रतिष्ठा काे धूमिल करने के लिए झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने का आराेप लगाया है. अडानी समूह के वकील संजय ठक्कर के अनुसार, गांधीनगर (अडालज पुलिस स्टेशन) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मॅजिस्ट्रेट की अदालत ने दाेनाें व्यक्तियाें काे नाेटिस जारी कर 20 सितंबर काे पेश हाेने का निर्देश दिया है.
 
उन्हाेंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत नाेटिस जारी किए हैं, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त काे सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा. ठक्कर ने कहा, नाेटिस मिलने के बाद, दाेनाें काे 20 सितंबर काे अदालत में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलाें के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हाेना हाेगा. शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपमानजनक सामग्री अपलाेड की थी, जबकि परुलेकर ने प्लेटफाॅर्म एक्स पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.उन्हाेंने कहा कि समूह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 (1, 2 और 3) का इस्तेमाल किया है, जाे भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 501 के समकक्ष हैं.