आवारा कुत्ताें के काटने पर राज्य सरकार मुआवजा दे : सुप्रीम काेर्ट

    15-Jan-2026
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SC 
 
सुप्रीम काेर्ट ने मंगलवार काे आवारा कुत्ताें के हमलाें पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा-जिस राज्य में कुत्ते काटते हैं वहां की राज्य सरकार काे मुआवजा देना हाेगा. काेर्ट ने कहा- कुत्ताें में एक खास तरह का वायरस हाेता है, जिसका काेई इलाज नहीं है. जाे लाेग कुत्ताें काे खाना खिलाते हैं, हमलाें के लिए उनपर जवाबदेही तय की जाएगी.जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आगे कहा- सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं. हम बच्चाें-बुजुर्गाें काे कुत्ताें के काटने, चाेट लगने या माैत के हर मामले में राज्य सरकार पर भारी मुआवजा तय कर सकते हैं. काेर्ट में एनिमल ट्रस्ट का पक्ष रखते हुए एडवाेकेट मेनका गुरुस्वामी ने दलील देते हुए कहा- यह एक इमाेशनल मामला है. कुत्ताें काे मारना और नसबंदी करना दाेनाें ही कारगर नहीं हैं. काेई भी तर्क क्रूरता और पशुओं काे मारने काे जायज नहीं ठहराता, लेकिन इंसान करुणा नहीं छाेड़ सकता. इस पर बेंच ने कहा- अब तक इमाेशन सिर्फ कुत्ताें के लिए ही दिख रही है.