भाेसरी, 9 अक्टूबर (आ.प्र.)
उत्तर प्रदेश के एक निवासी शख्स और उसकी पत्नी द्वारा फर्जी दस्तावेजाें के आधार पर महाराष्ट्र का निवास प्रमाणपत्र (डाेमिसाइल) हासिल करने का मामला उजागर हुआ है. इस प्रमाणपत्र के जरिए उन्हाेंने पीएमआरडीए से ‘प्रधानमंत्री आवास याेजना’ के तहत फ्लैट हासिल कर सरकार के साथ धाेखाधड़ी की.
यह घटना 21 मई 2021 से 14 सितंबर 2023 के बीच व्याघ्रगढ़ सहकारी गृहनिर्माण संस्था,सेक्टर नं.12, भाेसरी में हुई. इस मामले में पुलिस कांस्टेबल अशाेक भाेगल ने गुरुवार (8 अक्टूबर) काे भाेसरी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर माेहम्मद दानिश अब्दुल माजिद शेख (उम्र-45 वर्ष, निवासी भाेसरी), उसकी पत्नी और एजेंट इरफान शेख (निवासी खरालवाड़ी, पुणे) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, आराेपी माेहम्मद दानिश का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उसने एक एजेंट के ज़रिए खड़की के एक जूनियर काॅलेज से नकली स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और अपने पिता का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बनवाया. इन नकली डाॅक्यूमेंट्स के आधार पर उसने हवेली तहसील ऑफिस से महाराष्ट्र का निवासी प्र्रमाणपत्र बनवाया.
इस प्र्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर उसने पीएमआरडीए से प्रधानमंत्री आवास याेजना के तहत व्याघ्रगढ़ सहकारी गृहनिर्माण संस्था में फ्लैट नंबर 904 काे अपने नाम पर ट्रांसफर कर सरकार काे धाेखा दिया.
भाेसरी चखऊउ पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.