दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कहा- हम धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कम प्रदूषण वाले तरीके अपनाएं

    13-Oct-2026
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Delhi
नई दिल्ली, 12 अ्नटूबर (वि.प्र.)
सुप्रीम काेर्ट ने साेमवार काे दिल्ली-एनसीआर में पटाखाें पर राेक लगाने की मांग पर सुनवाई की. काेर्ट ने कहा कि लाेगाें के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन जरूरी है.
 
सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने लाेगाें से कम प्रदूषण वाले तरीकाें से त्याेहार मनाने की अपील की. सुप्रीम काेर्ट ने एक बार फिर संकेत दिया कि वह पटाखाें पर राेक का आदेश नहीं देगा.
 
पिछले साल की तरह ग्रीन पटाखाें की बिक्री और तय समय में ही उन्हें चलाने का आदेश दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने कहा- लाेग पाबंदी काे दंडात्मक कार्रवाई की तरह देखते हैं.
 
अभी हमारे पास समय है कि संतुलित आदेश दें. लाेगाें से अपील की जाएगी कि वह त्याेहार मनाएं और समय का भी ध्यान रखें.
सुनवाई के दाैरान एक वकील ने दलील दी कि पटाखे चलाना धर्म के माैलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है. उन्हाेंने कहा कि पूजा करना धार्मिक आस्था का हिस्सा है, मगर पटाखे चलाना नहीं. इस दाैरान उन्हाेंने कहा कि भगवान भी यह देखकर हैरान हाेंगे. सीजेआई ने कहा, हम धार्मिक भावनाओं काे ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यह देखेंगे कि संतुलित दृष्टिकाेण क्या हाे सकता है. उन्हाेंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि लाेग खुद आत्म-मंथन करें आप उन्हें जागरूक करने के लिए कदम उठा सकते हैं. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर काे हाेगी. बता दें दिल्ली-एनसीआर में पटाखाें से हाेने वाले प्रदूषण काे लेकर सुप्रीम काेर्ट में सुनवाई हुई है. यह मामला 2015 से चल रहा है, जिसमें अदालत दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के प्रदूषण प्रभावित इलाकाें में अक्टूबर से जनवरी के दाैरान पटाखाें के इस्तेमाल काे लेकर अलग-अलग निर्देश देती रही है.