महिला वकीलों हेतु हर कोर्ट में अलग बार रूम बनेगा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सभी राज्यों को दिया महत्वपूर्ण आदेश

    27-Oct-2026
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Mahila 
नई दिल्ली, 26 अ्नटूबर (वि.प्र.)
महिला वकीलाें के लिए हर अदालत में अलग बार रूम बनेगा.चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साेमवार काे सभी राज्याें काे महत्वपूर्ण आदेश दिया.कहा - महिला वकिलाें की संख्या अदालताें में भले ही कम हाे पर उन्हें सुविधा देना जरुरी है.
 
सुप्रीम काेर्ट ने महिला वकीलाें की सुविधाओं काे लेकर सभी राज्याें और हाईकाेर्ट काे सख्त निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जिला, अनुमंडल और तहसील स्तर की हर अदालत में महिला वकीलाें के लिए अलग बार रूम बनाया जाए. साथ ही वहां शाैचालय और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं.
 
काेर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि किसी भी अदालत में महिला वकीलाें की संख्या चाहे जितनी भी हाे, उन्हें इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता.
 
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया.फैसला सुनाते वक्त यह भी कहा गया कि अदालत के निर्दे शाें से पीछे हटने का काेई सवाल नहीं है.
 
साथ ही सुप्रीम काेर्ट ने राज्याें काे जरूरत के हिसाब से जमीन और बजट उपलब्ध कराने काे भी कहा है. वहीं, हाईकाेर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर समितियाें काे इन सुविधाओं काे प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है.