100% इथेनॉल को मंजूरी, तो ईंधन आपूर्ति कैसे ?

इथेनॉल आवंटन मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

    30-Oct-2026
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नई दिल्ली, 29 अ्नटूबर (वि.प्र.)
सुप्रीम काेर्ट ने गुरुवार काे केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर 100 प्रतिशत इथेनाॅल से चलने वाले वाहनाें काे अनुमति दी गई है, ताे उनके लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति कैसे की जाएगी? न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने हालिया मीडिया रिपाेर्टाें का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने ई-100 (100% इथेनाॅल) से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनाें काे मंजूरी दी है. पीठ ने अटाॅर्नी जनरल आर.
 
वेंकटरमणी से पूछा कि व्यावहारिक रूप से इस ईंधन की आपूर्ति प्रणाली काे कैसे लागू किया जाएगा, जिस पर अटाॅर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इसके लिए बड़े पैमाने पर निर्माण और विनिर्माण व्यवस्था में बदलाव करने हाेंगे.
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर काे केंद्रीय माेटर वाहन नियम, 1989 में संशाेधन की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत ई-85 (85% इथेनाॅल) और ई-100 से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनाें काे अनुमति दी गई है. वहीं, दूसरी ओर पेट्राेलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने साफ किया कि केंद्र की फिलहाल पेट्राेल में इथेनाॅल मिश्रण काे माैजूदा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की तत्काल काेई याेजना नहीं है.
 
सुनवाई में पीठ ने जनहित और पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण भारत और किसानाें के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया. न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि देश की बड़ी आबादी किसानाें की है और इस नीति के तहत उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए.