सुप्रीम काेर्ट ने बुधवार काे कहा कि पश्चिम बंगाल में वाेटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दाैरान 10वीं या माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अकेले पहचान के रूप में मान्य नहीं हाेगा. इसे सिर्फ सहायक (पूरक) दस्तावेज माना जाएगा. एडमिट कार्ड तभी मान्य हाेगा जब उसके साथ मार्कशीट भी दी जाए. सीनीयर एडवाेकेट डीएस नायडू ने सुप्रीम काेर्ट के सामने मामला उठाते हुए पूछा था कि क्या क्लास 8वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आप में पहचान पत्र रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जाॅयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि क्लास 8वीं की मार्कशीट पहचान सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजाें में शामिल है. एडमिट कार्ड सिर्फ उसी की पुष्टि के लिए जाेड़ा जा सकता है. एडमिट कार्ड सिर्फ सहायक कागज है, यह अकेले पहचान का आधार नहीं बन सकता. पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्याें में एसआईआर के फेज 2 के तहत वाेटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है. यहां पर 28 फरवरी काे फाइनल वाेटर लिस्ट पब्लिश हाेगी. बंगाल में प्रक्रिया के दाैरान राज्य सरकार और चुनाव आयाेग के बीच खींचतान चल रही है. इसके बाद सुप्रीम काेर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है