एडल्ट डायपर पर जीएसटी हटाने काे लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट ने केंद्र सरकार काे अल्टीनेटम जारी कर दिया है. दिल्ली हाईकाेर्ट ने केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल से कहा है कि वे 6 महीने के भीतर यह तय करें कि वयस्क ्नलीनिकल डायपर पर लगने वाला जीएसटी खत्म किया जा सकता है या नहीं.दिल्ली हाई काेर्ट ने यह निर्देश दाे दिव्यांग व्यक्तियाें,स्वर्णलता जे और टीएस गुरुप्रसाद की याचिका पर सुनवाई के दाैरान दिया.दिल्ली हाईकाेर्ट में जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस अजय दिगपाल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 3 सितंबर 2025 काे सरकार और जीएसटी काउंसिल काे जाे ज्ञपान दिया था, उस पर अब तक काेई फैसला नहीं हुआ है. इसलिए संबंधित पक्ष इस पर विचार कर छह महीने के भीतर अपना निर्णय बताएं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने काेर्ट काे बताया कि वयस्क डायपर इस्तेमाल करने वाले लाेग बेहद कमजाेर वर्ग से आते हैं, इसलिए इस जरूरी उत्पाद काे टैक्स से मुक्त किया जाना चाहिए.वहीं जीएसटी काउंसिल की ओर से पेश वकील ने कहा कि किसी वस्तु पर टैक्स लगाना या हटाना नीति से जुड़ा फैसला है, जाे सभी राज्याें के प्रतिनिधियाें वाली काउंसिल मिलकर लेती है. दिल्ली हाईकाेर्ट में दाखिल याचिका कअनुसार स्वर्णलता 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं और प्राइमरी प्राेग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेराेसिस से पीड़ित हैं.वह चल-फिर नहीं सकतीं और उन्हें हर समय देखभाल की जरूरत रहती है. उन्हें राेजाना 8 से 10 वयस्क डायपर इस्तेमाल करने पड़ते हैं.उनके पति और देखभाल करने वाले गुरुप्रसाद भी 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं.याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वयस्क डायपर दिव्यांगाें, बुजुर्गाें और गंभीर बीमारियाें से जूझ रहे लाेगाें के लिए जरूरी स्वच्छता उत्पाद है.