लाइसेंसअभी सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा से जुड़े नियमाें के ताेड़ने पर जुर्माना देकर या चालान भरकर छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमाें में चूक हाेने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस काे तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमाें के उल्लंघन पर या प्रदूषणसर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10,000 रुपए तक का चालान का प्रविधान है. वायु प्रदूषण पर लाइसेंस काे तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियाें का कहना है कि यह भी चलन में नहीं है. अब यह नियम देश भर में लागू हाे सकेगा क्याेंकि इसे केंद्र ला रहा है.
इस प्रविधान काे जन विश्वास (संशाेधन) बिल 2026 में लाया जा रहा है जिसे गत शुक्रवार काे लाेक सभा में पेश किया गया.ैसे ताे जन विश्वास बिल में विभिन्न मंत्रालय व विभागाें से जुड़े 717 कानून काे सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि लाेगाें की जिंदगी के साथ काराेबार काे आसान बनाया जा सके. जैसे बिजली से जुड़े नियमाें के उल्लंघन पर अब सजा की जगह सिर्फ जुर्माने का प्रविधान किया जा रहा है. जन विश्वास बिल में माेटर वाहन कानून के कई प्रविधानाें में संशाेधन किया जा रहा है.ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमाें काे भी बदला जा रहा है. अब ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त हाेने के 30 दिनाें तक लाइसेंस काे वैध माना जाएगा.