1 अप्रैल से हाेंगे 10 बड़े बदलाव: टैक्स बचाने हेतु बचा आज का दिन

    01-Apr-2026
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PF 
आज 31 मार्च है. आपके पास अपने वित्तीय कामाें काे निपटाने के लिए अब सिर्फ आज का दिन बचा हैं. 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामाें की डेडलाइन खत्म हाे रही है.पब्लिक प्राेविडेंट फंड (झझऋ), नेशनल पेंशन स्कीम (छझड) या सुकन्या समृद्धि याेजना (डडध) काे चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है. अगर खाता बंद हाे गया ताे चालू कराने के लिए पेनाल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने हाेंगे. पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आज आखिरी दिन है. सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्याेरेंस में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, 80 सी के तहत हेल्थ इंश्याेरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चाें पर 1 लाख तक की छूट मिलती है.
 
1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा. अगर आप नाैकरीपेशा हैं, ताे आपकाे अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने हाेंगे. इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, हाेम लाेन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल हैं. अगर आप ये डाॅक्यूमेंट्स समय पर नहीं देते हैं, ताे कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट लेगी. इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का इंतजार करना हाेगा.नाैकरीपेशा लाेगाें काे किराया प्रमाणपत्र, बीमा प्रीमियम रसीद और हाेम लाेन ब्याज सर्टिफिकेट जैसी दस्तावेज़ ऑफिस में जमा करने हाेंगे. समय पर जमा न करने पर कंपनी अंतिम सैलरी से अधिक टीडीएस काट सकती है, जिसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा.अप्रैल 2026 से वित्तीय नियमाें में कई बदलाव हाे रहे हैं. इनमें मिनिमम बैलेंस नियम, निवेश और टैक्स कटाैती की शर्तें, और पीपीएफ/एपीएस/एसएसवाई से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.