सुप्रीम काेर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा के निर्देश जारी

    21-Apr-2026
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SC 
 
सुप्रीम काेर्ट ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे देश में कई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन निर्देशाें एक्सप्रेस-वे जैसी सड़काें पर भारी वाहनाें की पार्किंग पर राेक भी शामिल है.काेर्ट ने कहा कि प्रशासनिक सुस्ती या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाें के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए.जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने सड़क और परिवहन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्याें-केंद्र शासित प्रदेशाें काे सड़काें काे सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए. बेंच नबताया कि नेशनल हाईवे भारत की कुल सड़क लंबाई का सिर्फ 2% हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हाेने वाली कुल माैताें में इनका हिस्सा लगभग 30% है.
 
ये निर्देश 13 अप्रैल काे सामने आए.जहां काेर्ट 2 और 3 नवंबर 2025 काे राजस्थान के फलाेदी, तेलंगाना के रंगारेड्डमें लगातार हुई सड़क दुर्घटनाओं में 34 लाेगाें की माैत के बाद दर्ज केस पर सुनवाई कर रहा था. काेई भी भारी या कमर्शियल गाड़ी किसी भी नेशनल हाईवे के कैरिजवे या पक्के शाेल्डर पर पार्क नहीं हाेगी, रुकेगी नहीं, सिवाय किसी तय जगह, ले-बाय, या सड़क किनारे कीसुविधा वाली जगह के. निर्देश काे लागू करने का काम एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा.इसमें राज्य पुलिस काे रियल-टाइम अलर्ट भेजना, जीपीएस टाइमस्टैम्प वाले फाेटाे सबूत और इंटीग्रेटेड ई-चालान बनाना शामिल है.