केंद्रीय कर्मचारियाें की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील खारिज

    02-May-2026
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TMC 
 
केंद्रीय कर्मचारियाें की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील खारिजसुप्रीम काेर्ट ने शनिवार काे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियाें की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति काे खारिज कर दिया. सुप्रीम काेर्ट ने कहा, ‘चुनाव आयाेग काे काेई आदेश नहीं दे सकते है. यह चुनाव आयाेग का अधिकार है उन पर भराेसा करें.टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें उनसे (चुनाव आयाेग) से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकाेर्ट में अपील की थी. हाईकाेर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयाेग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें काेइअवैधता नहीं है. चुनाव आयाेग ने 13 अप्रैल काे एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर का हाेना अनिवार्य है.टीएमसी का आराेप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं. काेलकाता हाईकाेर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनाेज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि टीएमसी राजनीतिक दल काे यह तय करने का अधिकार नहीं है कि काउंटिंग में किसे शामिल किया जाए.