मुंबई मनपा ने अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन हेतु आवेदन प्रपत्राें में संशाेधन किया है, क्याेंकि यह पाया गया कि भवन याेजना के अनुमाेदन के चरण में दिया गया अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन ही अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है. अतिरिक्त मनपा आयुक्त डाॅ. अश्विनी जाेशी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा एवं जीवन सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत, भवन याेजना की स्वीकृति के समय अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन दिया जाता है.हालांकि, यह देखा गया कि कुछ स्थानाें पर इस अनुशंसा का उपयाेग अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के रूप में किया जा रहा है, इसलिए मुंबई मनपा ने इस संबंध में आवेदन पत्राें में संशाेधन किया है.
मुंबई मनपा द्वारा इस संबंध में संशाेधित प्रपत्र तैयार किए गए हैं. नए/ संशाेधित निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन, अतिरिक्त/परिवर्तन निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन, अतिरिक्त/परिवर्तन निर्माण में मरम्मत के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन, नए/संशाेधित निर्माण में मरम्मत के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन, अंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन और अस्थायी निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमाेदन आदि में परिवर्तन किए गए हैं. वास्तुकाराें, लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकाें और विकासकर्ताओं से इसका ध्यान रखने का अनुराेध किया गया है. डाॅ.अश्विनी जाेशी ने मनपा के अधिकारियाें काे निर्देश दिया है कि वे संशाेधित आवेदन प्रपत्राें काे मनपा की वेबसाइट https:// www.mcgm.gov.in/irj/portal/ पर तुरंत उपलब्ध कराएं.