मुंबई, 23 मई (वि.प्र.) मुंबई मनपा ने अग्नि सुरक्षा अनुमोदन हेतु आवेदन प्रपत्रों में संशोधन किया है, क्योंकि यह पाया गया कि भवन योजना के अनुमोदन के चरण में दिया गया अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन ही अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है. अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉ. अेिशनी जोशी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा एवं जीवन सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत, भवन योजना की स्वीकृति के समय अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन दिया जाता है. हालांकि, यह देखा गया कि कुछ स्थानों पर इस अनुशंसा का उपयोग अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के रूप में किया जा रहा है, इसलिए मुंबई मनपा ने इस संबंध में आवेदन पत्रों में संशोधन किया है. मुंबई मनपा द्वारा इस संबंध में संशोधित प्रपत्र तैयार किए गए ह्ैं. नए/ संशोधित निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन, अतिरिक्त/परिवर्तन निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन, अतिरिक्त/परिवर्तन निर्माण में मरम्मत के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन, नए/संशोधित निर्माण में मरम्मत के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन, अंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन और अस्थायी निर्माण के लिए अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन आदि में परिवर्तन किए गए ह्ैं. वास्तुकारों, लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों और विकासकर्ताओं से इसका ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है. डॉ. अेिशनी जोशी ने मनपा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संशोधित आवेदन प्रपत्रों को मनपा की वेबसाइट https:// www.mcgm.gov.in/irj/portal/ anonymous पर तुरंत उपलब्ध कराएं.