सुप्रीम काेर्ट ने रैबीज पीड़ित कुत्ताें काे दया मृत्यु देने की अनुमति देने से इनकार किया
27-May-2026
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सुप्रीम काेर्ट ने एक एनजीओ की ओर से दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि कुछ खास परिस्थितियाें में कुत्ताें काे दया मृत्यु देने की अनुमति देने वाले उसके हालिया आदेश का अर्थ आवारा कुत्ताें काे अंधाधुंध मारने की मंजूरी देना नहीं निकाला जाना चाहिए. सुप्रीम काेर्ट के समक्ष यह याचिका एनजीओ ‘एनिमल्स आर पीपल टू’ ने दायर की थी. इसमें चिंता जतायी गयी थी कि अधिकारी कुत्ताें काे गैरकानूनी तरीके से मारने या उन्हें हटाने काे सही ठहराने के लिए अदालत के निर्देशाें की गलत व्याख्या कर रहे हैं. इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि सुप्रीम काेर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है और इसे कानून के खिलाफ जाकर लागू किया जा रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री के एक सार्वजनिक बयान का जिक्र करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट््वीट किया है कि सुप्रीम काेर्ट ने सभी स्वानाें काे मारने की खुली छूट दे दी है.न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक पद संभालने वाले लाेगाें के बयानाें के आधार पर अदालत से आदेश में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती.