पति की मृत्यु के बाद तलाकशुदा पत्नी गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती : हाईकाेर्ट

    18-Jun-2026
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HC 
 
बाॅम्बे हाई काेर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उस गुजारा भत्ता राशि में बढ़ाेतरी की मांग नहीं कर सकती जाे उसके पति के जीवित रहते तय की गई थी. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह महिला अपने दिवंगत पति की संपत्तियाें सेजीवनभर निर्धारित गुजारा भत्ता और बकाया राशि वसूलना जारी रख सकती है.न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने मलाबार हिल की एक महिला की अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसके पति की मृत्यु 2012 में हाे गई थी.अदालत ने कहा कि पत्नी का भरणपाेषण का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता. पति की मृत्यु के बाद इस राशि में वृद्धि की अनुमति देना कानूनी रूप से अनिश्चितता पैदा करेगा और मुकदमेबाजी के रास्ते खाेल देगा, जाे उत्तराधिकार कानून के सिद्धांताें के खिलाफ हाेगा.