उमर खालिद और शरजील इमाम काे जमानत नहीं

    06-Jul-2026
Total Views |
 
 

khalid 
 
साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में आराेपी उमर खालिद और शरजील इमाम काे फिलहाल काेई राहत नहीं मिली है.कड़कड़डूमा काेर्ट ने दाेनाें की ओर से दायर ताजा जमानत याचिकाओं काे खारिज कर दिया है.उमर खालिद और शरजील इमाम ने हाल ही में नई जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं. इन याचिकाओं में सुप्रीम काेर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें जमानत देने के संबंध में अपनाई गई कानूनी व्याख्या पर सवाल उठाए गए थे. इसी आधार पर दाेनाें आराेपियने अदालत से जमानत देने की मांग की थी. हालांकि, मामले की सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा काेर्ट ने दाेनाें की दलीलाें काे स्वीकार नहीं किया और उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
 
इसके साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम काे 2020 के दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में फिलहाल जेल में ही रहना हाेगा. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वीदिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 50 से अधिक लाेगाें की माैत हुई थी और सैकड़ाें लाेग घायल हुए थे. बड़ी संख्या में मकान, दुकानें और धार्मिक स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए थे.दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में दावा किया कि हिंसा काेई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी. इसी आधार पर सितंबर 2020 में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (राेकथाम) अधिनियम) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 59/2020 दर्ज की गई.