पिंपरी, 1 अगस्त (आ.प्र.)
पिंपरी-चिंचवड़ यातायात पुलिस ने जाम कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) वाहनाें की आवाजाही पर समयसीमा तय की है, वहीं स्थानीय निवासी सवाल उठा रहे हैं कि इसी तरह के प्रतिबंध पानी के टैंकराें और भारी डंपराें (हायवा ट्रकाें) पर क्याें लागू नहीं किए गए हैं. निवासियाें का कहना है कि शहर में सबसे खतरनाक ड्राइविंग प्रथाओं के लिए ये वाहन भी जिम्मेदार हैं.
पुलिस ने शनिवार और रविवार काे शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच आरएमसी वाहनाें के शहर में प्रवेश करने पर राेक लगा दी है. साेमवार से शुक्रवार पर, इन वाहनाें काे केवल सुबह 11 बजे से दाेपहर 5 बजे के बीच चलने की अनुमति हाेगी, जबकि भीड़-भाड़ वाले समय के दाैरान पाबंदी जारी रहेगी. जहां इस पहल का स्वागत किया गया है, वहीं निवासियाें का तर्क है कि तेज गति से दाैड़ते पानी के टैंकर और डंपर शहर की सड़काें पर लगातार गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई है.
पुलिस उपायुक्त (यातायात) विक्रांत देशमुख ने कहा, आरएमसी वाहनाें के लिए अंतिम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है. इसके अंतर्गत हर आरएमसी वाहन में व्हीकल-माउंटेड कैमरे और ्नलीनर रखना अनिवार्य हाेगा. हायवा ट्रकाें, डंपराें, ट्रकाें या अन्य भारी वाहनाें के लिए काेई छूट या बदलाव नहीं दिया गया है. 29 जुलाई काे जारी की गई अधिसूचना अंतिम एसओपी अधिसूचित हाेने तक लागू रहेगी.
वाकड़, ताथवड़े, पुनावले, रावेत, किवले, निगड़ी, भाेसरी, पिंपले गुरव, पिंपले साैदागर, सांगवी और पिंपले निलख जैसे क्षेत्राें में निवासी अक्सर भारी वाहनाें काे यातायात नियमाें की अनदेखी करते हैं. वाहनचालकाें के अनुसार, कई टैंकर और डंपर चालक ओवर-स्पीड से वाहन चलाते हैं, लेन अनुशासन की अनदेखी करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे माेटर चालकाें, टू-व्हीलराें और पैदल चलने वालाें की जान जाेखिम में पड़ती है. निवासियाें का यह भी आराेप है कि बार-बार हाेने वाले उल्लंघनाें के बावजूद, ऐसे वाहनाें के खिलाफ प्रवर्तन और कार्रवाई नाकाफी रही है.
नाेटिफिकेशन अंतिम एसओपी जारी हाेने तक लागू रहेगा
आरएमसी वाहनाें के लिए अंतिम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है. यह हर आरएमसी वाहन पर व्हीकल-माउंटेड कैमरे और क्लीनर अनिवार्य करेगी. हायवा ट्रकाें, डंपराें, ट्रकाें या अन्य भारी वाहनाें के लिए यह नियम लागू नहीं किया गया है. 29 जुलाई काे जारी की गई अधिसूचना अंतिम एसओपी अधिसूचित हाेने तक लागू रहेगी.
- विक्रांत देशमुख, डीसीपी (यातायात), पिंपरी-चिंचवड़