पुणे, २३ मार्च (आ.प्र.) कोरोना वायरस के प्रभाव के मद्देनजर राज्यभर में धारा १४४ लागू की गई है|इस पर हर तरफ अमल किया जा रहा है|इसी बीच सोमवार को दोपहर १२ बजे पुणे ट्रैफिक के संदर्भ में एक बेहद बडा निर्णय लिया है|सोमवार दोपहर ३ बजे के बाद से ३१ मार्च तक शहर के ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है|यह जानकारी पुलिस कमिश्नर डॉ|के|व्यंकटेशम ने दी|
टू-व्हीलर और फोर व्हीलर को भी बंद कर दिया गया है|आदेश से छूट वाली ट्रैफिक व्यवस्था १|पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपदा निवारण प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी व अधिकारी|२|एमरजेंसी एम्बुलेंस व हॉस्पिटल के डॉक्टर व पैरामेडिकल कर्मचारी|३|अत्यावश्यक सेवा बिजली, पानी सप्लाई, फायर ब्रिगेड, नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर महत्वपूर्ण मूलभूत विकास से संबंधित बिμजनेस|४|जीवनावश्यक सेवा, वस्तु व माल की ढुलाई|मीडिया रिपोटर्स|६|जिलाधिकारी व पुलिस से पास प्राप्त किए हुए व्यक्ति|पुणे की सडक, सार्वजनिक ट्रैफिक वाली सडकें, गलियों सायकिल और पारंपरिक व गैर पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली मोटर साइकल व थ्री व्हीलर, हल्के वाहन, मध्यम वाहन, भारी वाहन के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है |