सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लाइसेंस रिन्यूअल अनिवार्य : पिंपरी मनपा ने रखी शत

26 May 2020 11:35:01
 
पिंपरी_1  H x W
 
पिंपरी-चिंचवड मनपा ने शहर के सैलून व ब्यूटी पार्लर को शुरू करने की भले ही अनुमति दी हो, लेकिन नवीकरण के नाम पर इन व्यापारियों से अनिवार्य शुल्क वसूला जा रहा है. अब कारोबारियों के सामने यह सवाल खडा हो गया है कि जब पिछले दो महीनों से दुकानें बंद हैं., तो ऐसे में यह रकम कैसे भरी जाए? मनपा के इस फैसले के खिलाफ रोष भी जताया जा रहा है. गौरतलब है कि लॉकडाउन-४ में पिंपरी-चिंचवड शहर को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल किये जाने के बाद मनपा आयुक्त ने व्यवसाय और उद्योग शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है. इससे पहले, शहर में दुकानें खोलने से पहले मनपा को संपत्ति कर का भुगतान करने की अनिवाङ्र्मता रखी गई थी, लेकिन स्थायी समिति की बैठक में व्यापक चर्चा होने के बाद मनपा आयुक्त ने फैसला वापस लेकर इस टै्नस में छूट दी थी. अब क्षेत्रीय स्तर के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति लेकर हेयर सैलून व ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे. हालांकि इसके लिए जारी वर्ष का लाइसेंस रिन्यूअल कराना अनिवार्य किया गया है.
 
Powered By Sangraha 9.0