कोरोना महामारी के कारण पिछले दो माह से चल रहे लॉकडाउन के कारण देशभर के प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटना जारी है. यात्रा के दौरान मजदूरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है. मंगलवार को सुप्रीम कोट ने देश के अलग-अलग राज्यों में मजदूरों को आ रही परेशानियों पर स्वत: संज्ञान लिया. सुप्रीम कोट ने कहा- इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से गलतियां हुईं हैं.
अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रवासी मजदूरों की यात्रा, उनके ठहरने के स्थान और भोजन की व्यवस्था के लिए उचित कदम उठाएं. सुप्रीम कोट ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर २८ मई तक जवाब मांगा है. प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोट की तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने विचार किया. इसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे.