शहर में बढते कोरोना संक्रमित पेशेंटों के मद्देनजर १४ से २३ जुलाई के दौरान लॉकडाउन की घोषणा की गई है. लॉकडाउन पर कडाई से अमल करने हेतु हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और दूध बिक्री को छोड सभी बंद रखा जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान पीएमपी द्वारा सीमित बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. पीएमपी प्रशासन ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को पहचान-पत्र और यूनिफॉर्म पहनना अनिवाङ्र्म किया गया है.
कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने १३ जुलाई की रात से पुणे और पिंपरी-चिंचवड के साथ जिले के कुछ इलाकों में कडाई से लॉकडाउन पर अमल करने का निर्णय लिया गया है. इसलिए सार्वजनिक बस सेवा बंद रहेगी. लेकिन पुणे और पिंपरीचिंचवड शहर में अत्यावश्यक सेवा में काङ्र्मरत कर्मचारी तथा पेशेंटों के रिश्तेदारों की सुविधा हेतु सीमित बस सेवा जारी रहेगी. इस दौरान अत्यावश्यक बस सेवा का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के पास पहचान-पत्र और अन्य जरूर कागजात होने आवश्यक है.
साथ ही पीएमपी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किया गया है कि सभी कर्मचारियों को पहचान-पत्र और यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा. पीएमपी की बसें या प्राइवेट गािडयों का इस्तेमाल कर आते-जाते समय सामने से दिखाई देगा, इस प्रकार से पहचान-पत्र लगाना होगा.
जिससे हर चौक में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर जांच कर तुरंत छोडा जाएगा. पिंपरी-चिंचवड शहर अंतर्गत ३० रूट्स पर जारी ८० बसों की सेवा जारी थी. उसे बंद किया गया है. केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए पुणे और पिंपरी-चिंचवड सीमा में नियु्नत बसों का संचालन जारी रहेगा. पुणे मनपा और पिंपरी-चिंचवड मनपा पास केंद्र केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए जारी रहेंगे. अन्य पास केंद्र बंद रखे जाएंगे