पिंपरी-चिंचवड शहर में अनलॉक -३ के दौरान नॉन-कंटेन्मेंट जोन के शॉपिंग मॉल. मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल, लॉज व गेस्ट हाउस खोले जा सकेंगे. सब्जी विक्रेताओं को प्रभाग अधिकारी से पास लेकर उनके द्वारा निर्धारित जगह पर ही सुबह ९ बजे से शाम ७ बजे तक की अवधि में बिक्री करनी होगी. खाने के पदार्थ पार्सल दिये जा सकेंगे तथा चाय, पान व तंबाकूजन्य उत्पादों की बिक्री ३१ अगस्त तक बंद रहेगी. मंगलवार को मनपा आयुक्त श्रवण हडिकर ने संशोधित नियमावली जारी की.
गौरतलब है कि अनलॉक-३ में कुछ सेवाओं व कारोबारों को अनुमति दी गई है. नॉन-कंटेन्मेंट जोन के लॉज व गेस्ट हाउस को ३३ प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की सशर्त अनुमति रहेगी. इस संबंध में मनपा ने संशोधित नियम जारी किए हैं.. इससे पहले, शहर के सभी हिस्सों में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति थी. मनपा द्वारा होटल में आइसोलेशन व क्वारंटाइन सेंटर को मंजूरी दी गई है तो उसे १०० प्रतिशत इस्तेमाल के साथ खोलने की अनुमति रहेगी. होटल या लॉज के रेस्टोरेंट व कैंटीन की सुविधा सिर्फ वहां रहने वाले यात्रियों हेतु रहेगी. प्राइवेट कार्यालयों को १५%, १०% या अधिक मैन पॉवर हो तो संख्या से संबंधित नियमों के साथ शुरू रखा जा सकता है.