SC ने हाईकाेर्ट के फैसले पर लगाई राेक

    02-Jun-2021
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दिल्ली हाईकाेर्ट ने ऑ्नसीजन कंसंट्रेटर इम्पाेर्ट परGST लगाने काे असंवैधानिक कहा था
 

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उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाये गये एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) काे असंवैधानिक घाेषित करने के फैसले पर मंगलवार काे राेक लगा दी.न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह राेक लगायी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपयाेग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाये गये आईजीएसटी काे असंवैधानिक घाेषित किया था. शीर्ष अदालत में सुनवाई के दाैरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हाे रहे एटार्नी जनरल के के वेणुगाेपाल ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के जरिये बड़ा घेरा डाल दिया है.
 
न्यायालय के यह पूछने पर कि केंद्र ने पहले ही सरकारी एजेंसियाें द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आईजीएसटी से छूट दी है, श्री वेणुगाेपाल ने कहा कि इस प्रकार की छूट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियाें द्वारा आयातित कंसंट्रेटर काे गरीब और जरूरतमंद लाेगाें में वितरित करना था. निजी रूप से आयातित कंसंट्रेटर के लिए ऐसा काेई उद्देश्य नहीं है.खंडपीठ ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी याचिका में तार्किक सवाल उठाए हैं. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जीएसटी परिषद ने काेराेना संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर विचार के लिए मंत्रियाें के एक समूह का गठन किया है और यह समूह आठ जून काे अपनी रिपाेर्ट देगा, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले ने केंद्र के हाथ बांध दिए हैं. एटार्नी जनरल की दलीलें सुनने के बाद अवकाशकालीन खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश जारी किया.