हवेली की तहसीलदार तृप्ति कोलते निलंबित

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

    10-Dec-2022
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kolte
 
 
पुणे, 9 दिसंबर (आ.प्र.)
 
हवेली की तहसीलदार तृप्ति कोलते को निलंबित करने का आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं. हड़पसर स्थित सर्वे नंबर 62 जमीन के बारे में तत्कालीन राजस्व मंत्री के आदेश का पालन न करते हुए तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन न लेकर आरक्षित फॉरेस्ट जमीन को गैरकानूनी तरीके से देने के आरोप में कोलते को निलंबित किया गया है. विभागीय आयुक्त कार्यालय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आदेश का संदर्भ लेकर शासन के अवर सचिव संजीव राणे ने यह आदेश जारी किया है.
हवेली के तहसीलदार के रूप में काम करते हुए कोरोना काल में कोलते द्वारा जीवनाश्यक वस्तुओं की खरीदी करते हुए आवश्यक सेवा सुविधा प्राप्त कर उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के 1 दिसंबर 2016 के निर्णय के अनुसार दर्शायी गई कार्य पद्धति का पालन न करते हुए अनियमिताएं की थीं.
इसके साथ ही विभागीय आयुक्त 2 जून 2022 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार कोलते ने प्रकाश बिजलानी और अन्य के प्रकरण में नियम विरुद्ध पद्धति से कार्रवाई की. इसी के साथ कोलते के विरुद्ध चुनाव के कामकाज में भी गंभीर शिकायत मिली थीं. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कोलते को निलंबित किया गया है. कोलते अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी. निलंबन के काल में कोलते किसी भी प्राइवेट नौकरी और बिजनेस शुरू नहीं कर सकेंगी. ऐसा करने पर उसे निलंबन भत्ता नहीं मिलेगा. निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय रहेगा. इसके अलावा वे जिलाधिकारी के परमिशन के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी.