महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2018 से प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगे राज्यव्यापी प्रतिबंध काे आंशिक रूप से हटा लिया है. इसके तहत राज्य सरकार ने स्ट्राॅ, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे वाले चम्मच और कंटेनर जैसे सिंगल यूज डिस्पाेजल प्लास्टिक आइटम के उपयाेग की अनुमति दे दी.इससे राज्य भर में प्लास्टिक निर्माताओं, व्यापारियाें समेत रेस्तरां, दुकानाें आदि काे बड़ी राहत मिली है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में बुधवार काे अधिसूचना जारी की. इसके साथ ही सरकार ने गैर बुने हुए पाॅलीप्राेपाइलीन कैरी-बैग की भी अनुमति दी है. जाे 50 माइक्राॅन से कम की माेटाई के साथ प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम से अधिक नहीं हाेनी चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं के उपयाेग, भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन की अनुमति दी है.अधिसूचना में 50 माइक्राॅन से कम की प्लास्टिक की वस्तुओं और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम की वस्तुओं काे पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी गई है. साेमवार काे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण विभाग के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां सरकार ने यह निर्णय लिया है. इससे पहले राज्य सरकार ने रेस्तरां उद्याेग द्वारा पैकेजिंग के लिए उपयाेग किए जाने वाले प्लेट, चम्मच, कटाेरे, कांटे और कंटेनर जैसे सभी सिंगल यूज डिस्पाेजल प्लास्टिक आइटम के उपयाेग पर प्रतिबंध लगा दिया था.