काेर्ट द्वारा ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज

13 May 2022 16:13:28
 
 
कहा-सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा काे नहीं हटाया जा सकता
 

court 
 
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर काे नहीं बदला जाएगा. गुरुवार काे वाराणसी लाेअर काेर्ट ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में 17 मई काे सर्वे रिपाेर्ट मांगी है. यानी, इससे पहले सर्वे पूरा करना हाेगा. काेर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लाेगाें पर कार्रवाई की जाएगी.काेर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. काेर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा.
 
इस दाैरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप माैजूद रहेंगे. मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी.3 दिन की सुनवाई के बाद काेर्ट ने बुधवार काे इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले महीने वाराणसी काेर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे काे लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था. काेर्ट ने इस मामले में वीडियाेग्राफी करने का निर्देश दिया था. बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गाैरी और अन्य देवी-देवताओं की राेजाना पूजा-अर्चना काे लेकर है.
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