छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, नहीं खुलेंगे 6 साल पुराने मामले

50 लाख रुपये से कम के टैक्स बचाने के मामले में रिएसेसमेंट नोटिस जारी नहीं होगा

    14-May-2022
Total Views |

income 
 
 
 
नई दिल्ली, 13 मई (आ.प्र.)
 
आयकर विभाग ने छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. विभाग ने फील्ड ऑफिसर को वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए 50 लाख रुपये से कम के टैक्स बचाने के मामले में रिएसेसमेंट नोटिस नहीं जारी करने को कहा है. हालांकि विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए टैक्स ऑफिसर शो-कॉज नोटिस जारी करेंगे और 30 दिनों के भीतर रिएसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी टैक्सपेयर्स को देंगे. सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों से इन नोटिस पर जवाब देने के लिए टैक्सपेयर्स को दो हफ्ते का समय देने को कहा है.
कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स के अनुरोध पर यह समय बढ़ाया जा सकता है. आयकर विभाग ने यह निर्देश तीन साल से ऊपर रिएसेसमेंट पीरियड को लेकर भेजे गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग के पक्ष में एक फैसला सुनाया था जिसके तहत तीन से छह साल तक के रिएसेसमेंट के लिए नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने 1 अप्रैल 2021 या इसके बाद जारी ऐसे सभी नोटिस के पक्ष में फैसला सुनाया था.
केंद्र सरकार ने पिछले साल बजट (2021-22) में आईटी एसेसमेंट्स को फिर से खोलने के पीरियड को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था. हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बाद भी तीन साल से ऊपर के टैक्स से जुड़े मामलों में रिएसेसमेंट के लिए नोटिस भेज दिया था. इन नोटिसों को कई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और फिर आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में इन नोटिस को जारी रखने के लिए अपील दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया. हालांकि इसके बाद अब आयकर विभाग ने छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने का फैसला किया है.