चिंचवड़, 20 मई (आ.प्र.)
हाउसिंग सोसायटी के एग्रीमेंट पर फर्जी हस्ताक्षर कर डॉक्यूमेंट्स बनाए. इस आधार पर सोसायटी के 20 फ्लैट्स बेचकर धोखाधड़ी की गई. यह घटना 4 जनवरी 2018 से 20 दिसंबर 2021 के बीच स्वप्ननगरी हाउसिंग सोसायटी, वाल्हेकरवाड़ी, चिंचवड़ में हुई. भारती निंबा भारंबे, रवि कृष्ण चोपड़े, मल्लीनाथ भीमाशंकर नोल्ला और संबंधित प्रॉपर्टी में रहने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में उल्हास पंडित बोरोले (उम्र-48 वर्ष, निवासी-निंबोरा, तहसील भुसावल, जि. जलगांव) ने 18 मई को चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता उल्हास और उनके साथी रविंद्रसिंह कछवाहा ने वाल्हेकरवाड़ी स्थित स्वप्ननगरी हाउसिंग सोसायटी में 2900 और 1450 स्क्वेयर फीट का क्षेत्र खरीदा था. उस पर भारती निंबा ने अवैध तरीके से कब्जा किया है. वहां कंस्ट्रक्शन कर शिकायतकर्ता के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर अग्रिमेंट व डॉक्यूमेंट्स बनाए. उस बिल्डिंग के 20 फ्लैट्स शिकायतकर्ता को बिना बताए बेचकर धोखाधड़ी की, यह बात शिकायत में दर्ज की गई है. चिंचवड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है.