लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

22 Sep 2022 19:44:36
 

laxmi co-operative bank 
 
मुंबई, 22 सितंबर (वि.प्र.) - भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को महाराष्ट्र में आधारित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके पीछे केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त कैपिटल की कमी को वजह बताया है. जानकारी के मुताबिक, लिक्विडेशन पर, हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम राशि मिल सकेगी.
 
बैंक में ग्राहकों की जमा रकम अब बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के जरिए मिलेगी. रिजर्व बैंक के मुताबिक लिक्विडेशन के बाद हर जमाकर्ता को अपने जमा पर बीमा के तहत 5 लाख रुपये तक की सीमा तक क्लेम मिल सकेगा. हालांकि इसके लिए जमाकर्ताओं को पैसा वापस पाने के लिए आवेदन करना होगा.
 
रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक की आंकड़ों के अनुसरा 95 प्रतिशत जमाकर्ता की जमा इस क्लेम दायरे के अंदर ही है. ऐसे में उन्हें अपनी पूरी रकम वापस मिल जाएगी.
Powered By Sangraha 9.0